दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी है। सेंगर उन्नाव में 2017 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा हैं। हाईकोर्ट ने उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए सोमवार को उसे अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति पूनम ए बंबा की पीठ ने 27 जनवरी से 10 फरवरी तक के लिए सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया। साथ ही पीठ ने सेंगर को अपनी रिहाई की अवधि के दौरान दैनिक आधार पर संबंधित थाना अधिकारी को रिपोर्ट करने और एक एक लाख रुपये की दो जमानत देने को कहा।
कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। कुलदीप सिंह सेंगर के वकील कन्हैया सिंघल ने दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि उनकी बेटी का सागन समारोह 18 जनवरी को होना है। कुलदीप सिंह सेंगर के अधिवक्ता ने कोर्ट को ये भी बताया था कि बेटी की शादी के लिए 18 जनवरी से शुरू हो रहे कार्यक्रम 8 फरवरी तक चलने हैं।
कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी बेटी के विवाह के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से दो महीने की जमानत मांगी थी। कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से याचिका दायर कर रेप के मामले में दोषी करार देने वाले निचली अदालत के फैसले को भी चुनौती दी गई थी। सेंगर की ओर से निचली अदालत के 16 और 20 दिसंबर 2019 के फैसलों को भी रद्द करने की अपील की गई थी जिनमें उसे दोषी करार दिया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।



