एल्डरमैन के मसले को आम आदमी पार्टी नें जानबूझकर था उलझाया : दीपक गाबा
-शिवा कौशिक –
नई दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति पर एलजी के पक्ष में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को बिना सरकार की सलाह के एल्डरमैन की नियुक्ति करने का अधिकार दिया है। एमसीडी अधिनियम के तहत 25 वर्ष से अधिक आयु के 10 विशेषज्ञ व्यक्तियों को एल्डरमैन के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बात करते हुए भाजपा शाहदरा जिले के महामंत्री दीपक गाबा ने कहा की मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दीपक गाबा ने आगे कहा की 250 निगम पार्षदों वाले दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
एल्डरमैन मेयर के चुनाव या किसी बिल को पास करने के दौरान तो वोट नहीं कर सकते लेकिन ये जोनल कमेटियों में मतदान कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम की सबसे ताकतवर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए जोनल कमेटियों से ही सदस्य चुनकर आते हैं। दीपक गाबा ने आगे कहा की सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आम आदमी पार्टी को कोई भी गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पूरा पालन करना चाहिए। दीपक गाबा ने आगे कहा की यह सभी जानते थे कि एल्डरमैन की नियुक्तियों के संदर्भ में उपराज्यपाल के पास स्वविवेक का अधिकार होता है लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जानबूझकर इस मामले को कोर्ट की कार्यवाही में उलझाया और इसके बहाने 15 महीने से स्टैंडिंग कमेटी की नियुक्ति नहीं होने दी।
दीपक गाबा ने आगे कहा की आम आदमी पार्टी ने इसके बहाने दिल्ली के कामकाज को रोके रखा था और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इसकी सजा अवश्य देगी