ईदगाह में गणेश उत्सव पर कर्नाटक हाईकोर्ट के जज बोले- जमीन पर विवाद नहीं

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कर्नाटक हाईकोर्ट में आधी रात कोहुबली ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि नगरपालिका के फैसले पर कोई स्टे नहीं लगाया जा रहा है। गणेश उत्सव कुछ शर्तों के साथ मनाने की इजाजत दी जाती है। कोर्ट के फैसले के बाद अब 3 दिन तक गणेश चतुर्थी मन सकेगी। अंजुमन इस्लामिया की ओर से दाखिल याचिका पर जस्टिस अशोक किनागि की चैंबर में रात 10 बजे सुनवाई शुरू हुई, जो करीब 33 मिनट तक चली। कोर्ट में इस दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि जमीन विवादित है, जिस पर कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने पर रोक लगाने का फैसला दिया था। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सावरकर की तस्वीर को पृष्ठभूमि के रूप में लगाया गया था। जोशी ने कहा, “आयोजकों का मानना ​​है कि सावरकर एक महान देशभक्त हैं इसलिए उन्होंने इसे रखा है। इसमें गलत क्या है।” वह ईदगाह मैदान गणेश समारोह में महाआरती में शामिल होने के बाद मीडियाकर्मियों से बात कर रहे थे। कड़ी सुरक्षा और भारी पुलिस बल के बीच समारोह का आयोजन किया गया है। इससे पहले मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह के अयोजन की अनुमति दी थी। अंजुमन-ए-इस्लाम द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए आदेश में कहा गया कि जमीन हुबली-धारवाड़ नगर आयोग की संपत्ति है और वे जिसे चाहें जमीन आवंटित कर सकते हैं।”

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