हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की

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चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने सोरेन को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की। इस मामले को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को पत्र भेजा है। चुनाव आयोग ने ये सिफारिश सीएम सोरेन के एक खनन लीज अपने नाम करवाने के मामले में की है। इस मामले में चुनाव आयोग ने जांच की थी। संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत, किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के मामले में अंतिम फैसला राज्यपाल को करना होता है। हालांकि, ऐसे किसी भी मामले में कोई निर्णय देने से पहले राज्यपाल चुनाव आयोग की राय लेनी होती है और उसी के मुताबिक फैसला करना होता है। फ़िलहाल झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के दिल्ली से रांची आने की प्रतीक्षा की जा रही थी। राज्यपाल दिल्ली से रांची पहुंच गए हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से वह सीधे राजभवन पहुंच गए हैं। बताया जा रहा कि वह चुनाव आयोग के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं।

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दूसरी और मुख्यमंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जानकारी मिली है कि चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें ‘एक विधायक के रूप में उनकी अयोग्यता की स्पष्ट रूप से सिफारिश की गई है’। इस संबंध में चुनाव आयोग या राज्यपाल से मुख्यमंत्री कार्यालय को कोई पत्र नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ‘ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के एक सांसद और भाजपा के गोदी मीडिया कठपुतली पत्रकारों सहित अन्य भाजपा नेताओं ने स्वयं चुनाव आयोग की रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है, जो वास्तव में एक सीलबंद कवर रिपोर्ट है।

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