Delhi Business Bill: दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल के आने से कारोबार करने में होने वाली परेशानी दूर होगी : गुरमीत सिंह सूरा
नई दिल्ली ( शिवा कौशिक ) : दिल्ली कैबिनेट ने 2 सितंबर 2026 को राजधानी में कारोबार को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में इस नए विधेयक को पास किया गया है। इस विषय पर बात करते हुए भाजपा दिल्ली प्रदेश मंत्री गुरमीत सिंह सूरा ने कहा कि इस बिल के पास होने से दिल्ली में कारोबार करने में होने वाली परेशानी दूर होगी। उन्होंने कहा कि इस बिल का उद्देश्य सरकार और उद्यमों के संबंधों को नियंत्रण और संदेह की व्यवस्था से निकालकर विश्वास और सुविधा पर आधारित बनाना है। श्री सूरा ने बताया कि नए कानून की सबसे बड़ी खासियत सिंगल विंडो सिस्टम होगा जिसके तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जहां कारोबारी अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, एनओसी और अन्य जरूरी मंजूरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसमें बिल्डिंग प्लान, फायर अप्रूवल, पानी, सीवर और बिजली कनेक्शन जैसी सेवाएं भी शामिल होंगी यानी कारोबारियों को अलग अलग विभागों के दफ्तरों में जाने की जरूरत कम होगी। श्री सूरा ने बताया कि डीएसआईआईडीसी को इस सिंगल विंडो सिस्टम के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है जिसमें कारोबारियों और उद्यमियों को न तो अलग अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही एक ही दस्तावेज बार बार जमा करने की आवश्यकता होगी। श्री सूरा ने बताया कि प्रस्तावित कानून में डीम्ड अप्रूवल की व्यवस्था भी होगी जिसके तहत यदि कोई सक्षम प्राधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी आवेदन पर निर्णय नहीं लेता है तो संबंधित स्वीकृति, पंजीकरण या एनओसी स्वतः स्वीकृत मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि फायर सुरक्षा, भवन योजना स्वीकृति, प्रदूषण संबंधी अनुमति तथा लो टेंशन बिजली कनेक्शन जैसी प्रक्रियाएं स्वयं घोषणा के आधार पर पूरी की जा सकेंगी।



