Delhi Business Bill : दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल के आने से कारोबारियों को मिलेगी राहत और कई सुविधाएं : विनोद जायस
नई दिल्ली ( शिवा कौशिक ) : दिल्ली कैबिनेट ने सितंबर 2026 में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस विषय पर बात करते हुए दिल्ली प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता विनोद जायस ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य राजधानी में कारोबार शुरू करने और चलाने की प्रक्रिया को बेहद आसान, पारदर्शी और तेज बनाना है। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से कारोबारियों को राहत मिलेगी व इसके साथ साथ कई सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। श्री जायस ने बताया कि इस बिल के आने से कारोबार से जुड़ी विभिन्न स्वीकृति, पंजीकरण, लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) सहित अन्य औपचारिकताओं के लिए कारोबारियों को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उन्होंने बताया कि इस बिल के तहत सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाएगा जिसके माध्यम से एक ही ऑनलाइन पोर्टल पर सभी सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध होगी। श्री जायस ने बताया कि पंजीकरण के बाद सामान्य परिस्थितियों में तीन वर्षों तक किसी प्रकार का नियमित निरीक्षण नहीं किया जाएगा जिससे उद्योगों को अनावश्यक निरीक्षणों से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस बिल का उद्देश्य सरकार और उद्यमों के संबंधों को नियंत्रण और संदेह की व्यवस्था से निकालकर विश्वास और सुविधा पर आधारित बनाना है। श्री जायस ने बताया कि दिल्ली सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है जिसमें कारोबारियों और उद्यमियों को न तो अलग अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही एक ही दस्तावेज बार बार जमा करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से भवन योजनाओं, पानी, सीवर और बिजली के कनेक्शन जैसी सेवाएं उपलब्ध होगी। श्री जायस ने बताया कि इस पूरी व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (डीएसआईआईडीसी) को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से निश्चित ही कारोबारियों को लाभ होगा।



