श्रमिकों का वेतन बढ़ा दिल्ली सरकार नें किया बड़ा काम : विनोद जायस

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विनोद जायस
श्रमिकों का वेतन बढ़ा दिल्ली सरकार नें किया बड़ा काम : विनोद जायस

श्रमिकों का वेतन बढ़ा दिल्ली सरकार नें किया बड़ा काम : विनोद जायस

* लाखों गरीब लोग लाभान्वित होंगे

नई दिल्ली (सी.पी.एन.न्यूज़ ) : दिल्ली सरकार नें एक अप्रैल से सभी श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की, जिसमें महंगाई भत्ता शामिल है। यह कदम लाखों श्रमिकों को बढ़ती मंहगाई से राहत देगा। दिल्ली सरकार के इस निर्णय से राजधानी दिल्ली के लाखों गरीब लोग लाभान्वित होंगे | यह कहना है भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिले के उपाध्यक्ष ठाकुर विनोद जायस का | विनोद जायस कहते हैं भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार लगातार जनहित में निर्णय ले रही है |

महिलाओं को सम्मान राशि का मसला हो या फिर आयुष्मान भारत योजना अथवा बिजली पर सब्सिडी देने का सवाल दिल्ली की सरकार हर वो काम कर रही है जिससे लोगो का कल्याण हो | ठाकुर विनोद जायस कहते हैं प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में चल रही रेखा गुप्ता सरकार लगातार दिल्ली के विकास की योजनायें तो बना ही रही है साथ-साथ कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी दिल्ली के लोगो को राहत दे रही है |

विनोद जायस कहते है पिछले एक दशक से दिल्ली का विकास पूरी तरह से ठप्प पड़ा हुआ था लेकिन अब भाजपा सरकार धीरे -धीरे विकास की रफ्तार बढ़ा रही है और आने वाले समय में दिल्ली की सूरत ही बदल जायेगी | विनोद जायस कहते हैं दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के मुताबिक, अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 18,066 रुपये से बढ़कर 18,456 रुपये प्रतिमाह, अर्ध-कुशल श्रमिकों 19,929 रुपये से बढ़कर 20,371 रुपये प्रतिमाह, कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 21,917 रुपये से बढ़कर 22,411 रुपये प्रतिमाह, गैर-मैट्रिक श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 19,929 रुपये से बढ़कर 20,371 रुपये प्रतिमाह, मैट्रिक पास श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 21,917 रुपये से बढ़कर 22,411 रुपये प्रतिमाह और स्नातक व उससे ऊपर पढ़े श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 23,836 रुपये से बढ़कर 24,356 रुपये प्रतिमाह की गई है।

विनोद जायस कहते हैं कि यह वृद्धि न केवल बढ़ी मंहगाई के प्रभाव को कम करेगी, बल्कि दिल्ली में कार्यरत लाखों श्रमिकों को आर्थिक राहत भी प्रदान करेगी। यदि किसी श्रमिक को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जाता है तो वे संबंधित जिले के संयुक्त श्रम आयुक्त या उप श्रम आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये अधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत दावों की सुनवाई और निर्णय के लिए तैनात हैं। विनोद जायस नें इस बढ़ोतरी के लिए जहां श्रमिकों को बधाई दी वहीं प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार भी जताया |

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