Delhi Crime: Blinkit पर FIR दर्ज, ऑनलाइन बटनदार चाकू बेचने का मामला उजागर
नई दिल्ली। राजधानी में पुलिस ने ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म Blinkit के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि इस प्लेटफॉर्म पर बटन दबाकर खुलने वाले चाकू, जिन्हें कानूनन प्रतिबंधित हथियार माना गया है, बेचे जा रहे थे। यह कार्रवाई दिल्ली के ख्याला इलाके में हाल ही में हुई दो अलग-अलग मर्डर घटनाओं से जुड़े संदिग्ध चाकुओं की जांच के बाद की गई।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि वारदात में इस्तेमाल चाकू Blinkit से खरीदे गए थे। इसके बाद पुलिस ने खुद ग्राहक बनकर प्लेटफॉर्म से बटनदार चाकू ऑर्डर किया और उन्हें प्राप्त किया। जांच में पुष्टि हुई कि इस तरह के चाकू बेचना गैरकानूनी है। इसी आधार पर पुलिस ने कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की और दिल्ली के कई Blinkit स्टोर्स पर छापे मारे। इस कार्रवाई में 55 से ज्यादा बटन दबाकर खुलने वाले चाकू बरामद किए गए।
अधिकारियों का कहना है कि ऐसे हथियार आसानी से उपलब्ध होने से अपराध बढ़ सकते हैं, इसलिए यह कदम आवश्यक था। पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और Blinkit को जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि प्रतिबंधित चाकू प्लेटफॉर्म पर कैसे लिस्ट हुए और बिना किसी चेतावनी के ग्राहकों तक कैसे पहुंचते रहे।
भारत में बटनदार चाकू यानी स्विचब्लेड या ऑटोमैटिक चाकू को Arms Act 1959 के तहत प्रतिबंधित हथियार माना जाता है। Arms Act की धारा 7 और 25(1AA) के तहत ऐसे चाकू बेचना, बनाना या रखना गैरकानूनी है। यदि कोई दुकानदार या व्यक्ति पकड़ा जाता है तो इसके लिए कम से कम 7 साल की सजा और जुर्माना, और गंभीर मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि प्लेटफॉर्म और दुकानदारों को इस तरह के प्रतिबंधित हथियारों की बिक्री से रोकने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी। यह मामला ऑनलाइन खरीदारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हथियारों की उपलब्धता को लेकर गंभीर सुरक्षा सवाल खड़ा करता है।



