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Chandigarh Excise Policy 2026: चंडीगढ़ में नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 लागू: अब पेट्रोल पंप और मॉल में भी मिलेगी शराब

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Chandigarh Excise Policy 2026: चंडीगढ़ में नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 लागू: अब पेट्रोल पंप और मॉल में भी मिलेगी शराब

चंडीगढ़, 25 मार्च: चंडीगढ़ प्रशासन ने नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 को मंजूरी दे दी है, जिससे शराब खरीदना अब और आसान हो जाएगा। इस नई पॉलिसी के तहत शराब की बिक्री केवल पुराने ठेकों तक सीमित नहीं रहेगी। अब शहर में पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, लोकल मार्केट और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी भारतीय शराब, वाइन और बीयर खरीदी जा सकेगी। प्रशासन का उद्देश्य जनता को सुविधा प्रदान करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

नई नीति में शराब की बिक्री के नियमों और निगरानी को भी कड़ा किया गया है। अब हर शराब की दुकान पर डिजिटल पेमेंट जैसे कार्ड और POS मशीन का उपयोग अनिवार्य होगा। बार, होटल और रेस्टोरेंट में शराब जांचने वाली मशीन (अल्कोहल मीटर) लगाना जरूरी किया गया है, ताकि जिम्मेदारी से शराब का सेवन हो। शराब ले जाने वाली गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग अनिवार्य होगी, जिससे तस्करी और अवैध बिक्री पर नियंत्रण रखा जा सके।

चंडीगढ़ में इस नई पॉलिसी के तहत कुल 97 शराब की दुकानें मंजूर की गई हैं। बड़े रिटेल स्टोर्स में शराब की बिक्री को सख्त निगरानी और नियंत्रण के तहत अनुमति दी जाएगी। भारतीय शराब, वाइन और बीयर की कीमतों में अधिकतम 2 फीसदी वृद्धि की सीमा रखी गई है। बोतलिंग प्लांट अब हफ्ते में छह दिन काम कर सकेंगे, जिससे आपूर्ति बेहतर होगी और कमी नहीं आएगी। प्रशासन ने सीसीटीवी और लाइव मॉनिटरिंग भी बढ़ा दी है, ताकि निगरानी पूरी तरह से प्रभावी हो।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस नई पॉलिसी का मकसद केवल सुविधा बढ़ाना ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और जिम्मेदाराना बिक्री सुनिश्चित करना भी है। संगठित खुदरा स्थानों पर शराब की बिक्री से उपभोक्ताओं को सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण मिलेगा। प्रशासन की कोशिश है कि आधुनिक तकनीक और सख्त निगरानी के माध्यम से शराब उद्योग पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके और अवैध गतिविधियों पर रोक लगे।

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