AAP MLA Arrest: पंजाब में दलित लड़की से छेड़खानी मामले में AAP विधायक मनजिंदर सिंह दोषी, हिरासत में
पंजाब के तरनतारन जिले में दलित लड़की से छेड़खानी और मारपीट के मामले में आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा और उनके सात अन्य सहयोगियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। इस फैसले के तुरंत बाद विधायक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में सजा का निर्णय 12 सितंबर को सुनाया जाएगा।
यह मामला 2013 की घटना से जुड़ा है। उस्मा गांव की निवासी हरबिंदर कौर ने आरोप लगाया कि लालपुरा और उनके साथियों ने उस समय एक शादी समारोह के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की थी। घटना गोइंदवाल साहिब रोड स्थित एक मैरिज पैलेस के पास हुई थी। इस गंभीर आरोप के बाद पूरे क्षेत्र में व्यापक आक्रोश फैल गया था।
न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश जारी किए थे। इसके तहत पीड़िता, उसके चचेरे भाई जगजीत सिंह, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, परिवार के अन्य सदस्य और उस्मा गांव के सरपंच को अर्धसैनिक सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया गया।
तरनतारन सिटी पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला के साथ छेड़खानी), 323 (चोट पहुँचाना), 506 (धमकी), 148 और 149 के साथ-साथ एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। 2013 से यह मामला लगातार अदालत में चल रहा था और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आज यह निर्णायक मोड़ आया।
पुलिस ने बताया कि विधायक मनजिंदर सिंह और उनके साथियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत सामने आने के बाद उन्हें दोषी ठहराया गया है। अब कोर्ट 12 सितंबर को सजा की घोषणा करेगा। इस मामले ने पंजाब में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक चर्चा और विरोध को जन्म दिया है।
इस घटना के बाद राज्य में दलित अधिकारों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ी है। राजनीतिक हलकों में भी इस मामले को लेकर तीखी टिप्पणियाँ सामने आ रही हैं, और समाज के हर वर्ग में न्याय की मांग जोर पकड़ रही है।



