नूंह में मस्जिद में आग लगाई, गुरुग्राम में मुस्लिम समुदाय के दो लोगों की पिटाई

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हरियाणा के नूंह जिले में एक मस्जिद में आग लगा दी गई और शॉर्ट सर्किट के कारण एक अन्य मस्जिद में आग लग गई, जबकि गुरुग्राम में लगभग 30 लोगों के एक समूह ने मुस्लिम समुदाय के दो भाइयों की कथित तौर पर पिटाई की। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार रात करीब साढ़े 11 बजे मस्जिद में हुई इन घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ। इनमें से एक मस्जिद विजय चौक के पास स्थित है जबकि दूसरी थाने के पास है। दोनों मस्जिदों को थोड़ा-बहुत नुकसान हुआ है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा, ‘‘एक मस्जिद में हल्की आगजनी की गई है जबकि दूसरी मस्जिद में आग संभवत: शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है और संदिग्धों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है।’’ पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद दोनों मस्जिदों पर दमकल की गाड़ियां भेजी गईं और आग पर काबू पा लिया गया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि दो मस्जिदों पर मोलोटोव कॉकटेल फेंका गया था। पुलिस ने कहा कि पड़ोसी गुरुग्राम में निसार अली और उसके भाई रुस्तम अली को बुधवार शाम लगभग 30 लोगों के समूह ने कथित तौर पर पीटा था।  मूल रूप से पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के निवासी पीड़ित यहां पालदा गांव की एक झुग्गी बस्ती में रहते हैं। निसार अली की शिकायत के अनुसार, लगभग 25 से 30 युवाओं का एक समूह मंगलवार को झुग्गी में आया और निवासियों को बुधवार तक शहर छोड़ने के लिए कहा। निसार अली ने अपनी शिकायत में कहा, ‘‘बुधवार शाम करीब सात बजे मैं अपने भाई रुस्तम अली के साथ सेक्टर 70 से झुग्गी बस्ती जा रहा था कि रास्ते में क्रिकेट ग्राउंड के पास चार-पांच युवक आए और मेरा नाम पूछा और उसके बाद उन्होंने हम दोनों को पीटना शुरू कर दिया। जल्द ही 25 से अधिक युवक उनके साथ शामिल हो गए और उन्होंने हमें बुरी तरह पीटा। उन्होंने मेरे धर्म के बारे में भी अपमानजनक टिप्पणियां कीं। जब कुछ लोग वहां जमा हुए तो वे भाग गए।’’

शिकायत के बाद अज्ञात युवकों के खिलाफ बुधवार रात बादशाहपुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 323 (चोट पहुंचाना), 295 ए (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के इराद से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य), 506 (आपराधिक धमकी) और 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।  हरियाणा सरकार के मुताबिक, हिंसा में अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है, 176 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 78 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

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