राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर ममता बनर्जी बोलीं, ‘संसद सदस्यता…’
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सूरत की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को शुक्रवार (4 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी राहत दी. कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा पर रोक लगा दी. कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने ट्वीट किया और इसे न्यायपालिका की जीत करार दिया.
ममता बनर्जी ने कहा, “मैं राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के फैसले से खुश हूं. ये हमारी मातृभूमि के लिए एकजुट होकर लड़ने और जीतने के इंडिया गठबंधन के संकल्प को और मजबूत करेगा, न्यायपालिका की जीत है.” इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगियों ने भी कोर्ट के फैसला का स्वागत किया है.
अखिलेश यादव ने भी किया ट्वीट
सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है. बीजेपी की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए.”
“न्याय की जीत हुई”
डीएमके चीफ और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा, “न्याय की जीत हुई. मेरे भाई राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. वे वायनाड के सांसद के रूप में बरकरार रहेंगे. ये निर्णय हमारी न्यायपालिका की ताकत और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के महत्व में हमारे विश्वास की पुष्टि करता है.”