चारा घोटाले के 5वें केस में सीबीआई कोर्ट ने दी लालू को पांच साल की सजा, 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई है और 60 लाख का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का है। लालू के वकील ने बताया कि आगे जमानत के लिए अर्जी दी जाएगी। लेकिन जमानत नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा। बता दें कि इस मामले में लालू के साथ 75 आरोपियों को 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था और 24 को रिहा कर दिया गया था। इनमें से 36 को तीन-तीन साल की सजा मुकर्रर की जा चुकी है।
बाकी दोषियों को आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई जा रही है
वहीं बाकी दोषियों को आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई जा रही है। इस घोटाले में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। जिसमें पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर ढोने की कहानी शामिल है। मामला 1990-92 के बीच का है। अफसरों और नेताओं ने फर्जीवाड़ा की नई कहानी ही लिख दी। फर्जीवाड़ा कर बताया गया कि 400 सांड़ को हरियाणा और दिल्ली से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया। यानी घोटाले में जिस गाड़ी नंबर को विभाग ने पशु को लाने के लिए दर्शाया था, वे मोटसाइकिल और स्कूटर के नंबर निकले।
भेड़ और बकरी के लिए 27 लाख 48 हजार रुपए भुगतान करने का आरोप है
सीबीआई ने जांच में पाया कि कई टन पशुचारा, पीली मकई, बादाम, खल्ली, नमक आदि ढोने के लिए स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड का नंबर दिया गया था। जांच में सामने आया कि 1990-92 के दौरान 2 लाख 35 हजार में 50 सांड़, 14 लाख 4 हजार से अधिक में 163 सांड़ और 65 बछिया खरीदे गए थे। वहीं क्रॉसब्रिड की बछिया और भैंस की खरीद का करीब 84 लाख का भुगतान मुर्रा लाइव स्टॉक दिल्ली के प्रोपराइटर विजय मल्लिक ने की थी। इस घोटाले में हिंदुस्तान लाइव स्टॉक एजेंसी के आपूर्तिकर्ता संदीप मल्लिक पर भी भेड़ और बकरी के लिए 27 लाख 48 हजार रुपए भुगतान करने का आरोप है।