डीओई EWS कैटेगरी में बढ़ाई एडमिशन के लिए की तारीख, जानें कब तक और कैसे कर सकते हैं आवेदन

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Delhi Nursery Admission 2024 Date Extended For Admission In EWS Category By  DOE | Delhi Nursery Admission 2024: डीओई EWS कैटेगरी में बढ़ाई एडमिशन के लिए  की तारीख, जानें कब तक और

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने नोटिफिकेशन जारी कर निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस-डीजी कैटेगरी में नर्सरी कक्षा में एडमिशन की डेट को बढ़ाकर 5 दिसंबर कर दिया है.

दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कैटेगिरी में अपने बच्चों के एडमिशन की चाह रखने वाले अभिभावकों के लिए जरूरी जानकारी सामने आई है. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस-डीजी कैटेगरी में नर्सरी कक्षा में एडमिशन की डेट को बढ़ाकर 5 दिसंबर कर दिया है. शिक्षा निदेशालय के इस आदेश से निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा में बच्चों के एडमिशन की चाह रखने वाले लाखों अभिभावकों को फायदा होगा.

अब 5 दिसंबर आवेदन की अंतिम तारीख 

दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय की ओर से सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा में 2023-24 सत्र के लिए ईडब्ल्यूएस, डीजी कैटेगरी के प्रतीक्षारत छात्रों के लिए कंप्यूटरीकृत ड्रॉ से पहले अपनी प्राथमिकता भरने का एक और मौका मिलेगा. ड्रॉ के जरिए इस कैटेगरी में अपने बच्चों के एडमिशन का इंतजार कर रहे अभिभावक अब 5 दिसंबर तक शिक्षा निदेशालय के आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते है. इसके अतिरिक्त अभिभावक अपने बच्चे के एडमिशन के लिए शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर नर्सरी एडमिशन के लिए नई प्राथमिकता भी सबमिट कर सकते हैं.

12 जनवरी को जारी होगी पहली लिस्ट

ईडब्ल्यूएस, डीजी कैटेगरी के छात्रों का कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के अनुसार उनके चुने गए विकल्पों के आधार पर स्कूल अलॉट किया जाएगा. स्कूल, एडमिशन के लिए मानदंड अपलोड करेंगे और 12 जनवरी को आवेदकों द्वारा अर्जित अंकों के साथ शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों की पहली लिस्ट जारी करेंगे. लिस्ट जारी होने के बाद, स्कूल की तरफ से 13 जनवरी से 22 जनवरी 2024 तक अभिभावकों के समस्याओं का समाधान किया जाएगा. निदेशालय की अधिसूचना के मुताबिक अभिभावक मैनुअल आवेदन के माध्यम से आयु में छूट पाने के लिए स्कूल हेड या प्रिंसिपल से संपर्क कर सकते हैं.

निजी स्कूलों को 25% सीटें आरक्षित

बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) सी, के अनुसार निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें इन श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं. इन 25 प्रतिशत में से 22 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के लिए जबकि 3 प्रतिशत सीडब्ल्यूएसएन के लिए आरक्षित है. जिनमें एडमिशन के लिए निजी स्कूलों में हर साल करीब दो लाख से ज्यादा आवेदन आते है.

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