वाहन मालिकों को बड़ी राहत, निजी पार्किंग में खड़े पुराने वाहनों को जब्त नहीं करेगा परिवहन विभाग
दिल्ली परिवहन विभाग ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की स्क्रैपिंग प्रक्रिया को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है. इसको फॉलो नहीं करने पर वाहन को जब्त किया जा सकता है.
दिल्ली परिवहन विभाग पिछले लंबे समय से उम्र पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ अभियान चला कर वाहनों को जब्त कर स्क्रैप करने में लगा है. इस दौरान परिवहन विभाग की तरफ से उन पुराने वाहनों की भी जब्ती की गई, जो निजी पार्किंग में खड़े थे, लेकिन अब परिवहन विभाग की तरफ से उन वाहन के मालिकों को राहत दे दी गयी है, जिनके वाहन निजी पार्किंग में खड़ी की गई है. ऐसे वाहनों को अब जब्त नहीं किया जाएगा.
सार्वजनिक स्थान पर पार्क होने या फिर सड़क पर चलते पाये जाने की दशा में उम्र पूरी कर चुके वाहनों को विभाग की तरफ से तुरंत ही जब्त कर लिया जाएगा. हालांकि, ऐसी स्थिति के साथ उम्र पूरी कर चुके सभी वाहन मालिकों को विभाग की तरफ से अब थोड़ी राहत दे दी गयी है. इसके तहत अगर किसी का वाहन पहली बार पकड़ा गया है, तो तय शर्तों को पूरा करने और जुर्माने के साथ शपथ पत्र देने पर उसे छुड़ाने का मौका दिया जाएगा. वाहन के दोबारा पकड़े जाने पर उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा.
ऐसे में हो सकती है आपकी वाहन जब्त
बता दें कि, परिवहन विभाग ने राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की स्क्रैपिंग प्रक्रिया को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मिलने वाले उम्र पूरी कर चुके वाहनों को जब्त कर उसके मालिक को इसकी जानकारी दी जाएगी. वहीं एक रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को भी भेजनी होगी. जबकि वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए सिर्फ लाइसेंस प्राप्त स्क्रैपर के पास ही वाहनों को भेजा जाएगा. जबकि, एनसीआर के बाहर दूसरे राज्यों में पंजीकृत उम्र पूरी कर चुका कोई वाहन दिल्ली की सड़कों पर नजर आता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और 10 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा. वाहन चालक को दिल्ली में वाहन को लाने का कारण बताना होगा. अगर वह मौके पर ही चालान नहीं भरता है, तो उसे ऑनलाइन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. जिससे वाहन को बाहर तभी किया जाएगा, जब जुर्माने की राशि जमा की जाएगी. यह सब वाहन जब्त होने के तीन सप्ताह के भीतर करना होगा.
पहली बार पकड़े जाने पर वाहन छुड़ाने के लिए इन शर्तों को करना होगा पूरा
• भविष्य में वाहन को सार्वजनिक जगह पार्क नहीं करने का देना होगा शपथ पत्र.
• वाहन को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मार्गों पर नहीं चलाएंगे.
• वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र जमा करना होगा.
• वाहन को दूसरे राज्य में ले जाने के लिए विभाग से लेना होगा अनापत्ति प्रमाणपत्र.
• चारपहिया वाहन को 10 और दोपहिया वाहन को 05 हजार रुपये के जुर्माने के साथ देना होगा तो चार्ज.
• वाहन चालक को दिखाना होगा निजी पार्किंग उपलब्धता का प्रमाणपत्र.
• वाहन चालक जहां रहता है, वहां की आरडब्ल्यूए से अथॉरिटी लेटर लेकर देना होगा.
• वाहन को छुड़ाने के बाद टो कर के ले जाना होगा निजी पार्किंग में.



