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हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बुलडोजर नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट लगाई रोक

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हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से 50 हजार लोगों को हटाए जाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी। आज हुआ सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं। उनका पुनर्वास तो जरूरी है। 7 दिन में ये लोग जमीन कैसे खाली करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा- 50 हजार लोगों को रातों-रात नहीं उजाड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब उस जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट नहीं होगा। हमने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। केवल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। इस केस की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया था। वहां करीब 4 हजार से ज्यादा परिवार रहते हैं।

दरअसल, रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रेलवे ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया। इसमें रेलवे स्टेशन से 2.19 किमी दूर तक अतिक्रमण हटाया जाना है। खुद अतिक्रमण हटाने के लिए सात दिन की मोहलत दी गई थी। जारी नोटिस में कहा गया कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन 82.900 किमी से 80.710 किमी के बीच रेलवे की भूमि पर सभी अनाधिकृत कब्जों को तोड़ा जाएगा। सात दिन के अंदर अतिक्रमणकारी खुद अपना कब्जा हटा लें, अन्यथा हाईकोर्ट के आदेशानुसार अतिक्रमण तोड़ दिया जाएगा। उसका खर्च भी अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा। अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सोमवार 2 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के शराफत खान समेत 11 लोगों की याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद की ओर से दाखिल की गई है।

लोगों ने रेलवे ट्रैक के किनारे जब बसना शुरू किया तो उन्हें शायद यह अंदेशा न रहा होगा कि आने वाला वक्त यहां एक बड़ी लकीर खींचेगा। ऐसी लकीर जो उनके जीवन को दो भागों में बांट देगी। पहला भाग वह 40 साल का वक्त जो उन्होंने यहां गुजारा, लोग जन्मे, पले और बढ़े हुए। जीवन का वह हिस्सा जो यहां अब तक घटा। दूसरा भाग वह, जो उनके जीवन में अब घटित हो रहा है।

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