तिलक लगाकर स्कूल पहुंची छात्रा को शिक्षक ने बुरी तरह पीटा, सिर और शरीर पर चोट के निशान

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तिलक लगाकर स्कूल पहुंची छात्रा को शिक्षक ने बुरी तरह पीटा, सिर और शरीर पर चोट के निशान
तिलक लगाकर स्कूल पहुंची छात्रा को शिक्षक ने बुरी तरह पीटा, सिर और शरीर पर चोट के निशान

तिलक लगाकर स्कूल पहुंची छात्रा को शिक्षक ने बुरी तरह पीटा, सिर और शरीर पर चोट के निशान

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के एक स्कूल में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नवरात्रि के मौके पर तिलक लगाकर स्कूल पहुंचने पर शिक्षक ने छात्रा की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया है कि छात्रा के सिर, माथे और शरीर पर चोट के गंभीर निशान हैं।

आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है

आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी की रहने वाली लड़की के परिवार ने आरोप लगाया है कि चल रहे नवरात्रि के दौरान माथे पर तिलक लगाकर स्कूल पहुंचने पर उसकी नाबालिग बेटी को शिक्षक निसार अहमद ने बुरी तरह पीटा। आरोपों को संज्ञान में लेते हुए राजौरी के अतिरिक्त उपायुक्त ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। साथ ही घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं।

क्या कहता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट?

अक्सर बच्चों को बेरहमी से पीटने की खबरें आती रहती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होते रहता है। स्कूलों के साथ-साथ घर पर भी कई बार परिजन बच्चों को गुस्से में बुरी तरह पीटते हैं, जिससे वो अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत टीचर बच्चे को डरा-धमका या पीट नहीं सकते, ऐसा करने पर उनके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है और उनकी नौकरी भी जा सकती है। अगर बच्चे के माता-पिता उसे पीटते हैं तो उनके खिलाफ भी केस दर्ज हो सकता है।

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