सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार, कहा- आशीष मिश्रा की बेल का क्यों नहीं किया विरोध
लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की बेल पर तलवार लटकती दिख रही है। किसान आंदोलन के दौरान लोगों पर कार चढ़ाने के आरोपी आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल करने को दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को सुनवाई का फैसला लिया है। बीते साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में यह घटना हुई थी। अदालत ने कहा कि उसकी ओर से गठित की गई कमेटी ने भी आशीष मिश्रा की बेल को कैंसिल करने की सिफारिश की है। लखीमपुर खीरी की घटनाओं पर नजर रखने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल न किए जाने पर यूपी सरकार को खरी-खोटी भी सुनाई
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल न किए जाने पर यूपी सरकार को खरी-खोटी भी सुनाई। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने यूपी सरकार के वकील से कहा, ‘लखीमपुर केस की जांच कर रहे जज ने बेल को कैंसिल करने की सिफारिश की थी। इसके बाद भी ऐसा क्यों नहीं किया गया।’ मृतक किसानों के परिजनों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा, ‘मंत्री अजय मिश्रा बेहद प्रभावशाली हैं।’
सीजेआई ने कहा कि एसआईटी ने यूपी के मुख्य गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर बेल कैंसिल करने की सिफारिश की थी। मामले की मॉनिटरिंग करने वाले जज ने भी ऐसी ही बात कही थी। इस पर यूपी सरकार के वकील ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रिपोर्ट को देखा नहीं है।