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UP: जानलेवा हमले के 15 साल पुराने मामले में बाहुबली विधायक अभय सिंह समेत 7 आरोपी बरी

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UP: जानलेवा हमले के 15 साल पुराने मामले में बाहुबली विधायक अभय सिंह समेत 7 आरोपी बरी

लखनऊ हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक अभय सिंह समेत सात आरोपियों को 15 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में बरी कर दिया है। जस्टिस राजन राय की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा। अदालत ने पाया कि एफआईआर में घटना के समय और हमलावरों की संख्या को लेकर विरोधाभास था, जिससे आरोपियों को संदेह का लाभ मिला।

यह मामला वर्ष 2009 का है, जब उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में अभय सिंह और उनके साथियों पर जानलेवा हमला करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अभय सिंह और उनके समर्थकों ने जान से मारने की नीयत से हमला किया। लेकिन अदालत में पेश किए गए गवाहों के बयानों में लगातार विरोधाभास पाया गया, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो गया।

इससे पहले दिसंबर 2024 में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। उस समय जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने अलग-अलग राय दी थी। जस्टिस एआर मसूदी ने अभय सिंह समेत पांच आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई थी, जबकि जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इस मतभेद के बाद मामला सिंगल बेंच के पास गया, जिसने अब सभी आरोपियों को बरी करने का निर्णय दिया।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष हमले के सटीक समय और स्थान को लेकर ठोस प्रमाण पेश करने में असमर्थ रहा। गवाहों के बयानों में विरोधाभास के कारण अभियोजन का पक्ष कमजोर पड़ गया, जिससे अदालत ने आरोपियों को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया।

इस फैसले से सपा विधायक अभय सिंह को बड़ी राहत मिली है। अदालत के निर्णय के बाद अभय सिंह ने कहा कि यह न्याय की जीत है और उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत झूठे मामले में फंसाया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब 15 साल पुराना यह मामला पूरी तरह समाप्त हो गया है।

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