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Unnao Rape Case: उन्नाव नाबालिग बलात्कार मामला: कुलदीप सेंगर को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक

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Unnao Rape Case: उन्नाव नाबालिग बलात्कार मामला: कुलदीप सेंगर को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक

उन्नाव नाबालिग बलात्कार मामले में निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को निलंबित कर दिया है, जिसमें सेंगर की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश के आधार पर अब कुलदीप सेंगर को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि केस में कई अहम कानूनी प्रश्न जुड़े हुए हैं, जिन पर विस्तार से विचार किया जाना आवश्यक है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि ऐसे संवेदनशील मामलों में जल्दबाजी में राहत देना न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। हाईकोर्ट के फैसले को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह अंतरिम रोक लगाई है।

गौरतलब है कि उन्नाव नाबालिग बलात्कार मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित करते हुए जमानत दे दी थी, जिसे पीड़िता पक्ष और जांच एजेंसी ने गंभीर रूप से चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अब हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक मामले की गहराई से कानूनी समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक सेंगर जेल में ही रहेंगे।

इस फैसले को पीड़िता के लिए न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से यह भी संदेश गया है कि गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए लोगों को राहत देने से पहले सभी कानूनी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाना जरूरी है। अब इस मामले की आगे की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला सुनाएगा, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं।

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