Delhi NCR Old Vehicles: दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों पर फिलहाल रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि अभी 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लागू नहीं किया जाएगा। यह फैसला तब आया जब दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर 2018 में जारी आदेश पर पुनर्विचार की मांग की थी। उस आदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों के चलाने पर रोक लगाई गई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि प्रतिबंध से लाखों लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी और आजीविका पर असर पड़ रहा है। साथ ही यह भी दलील दी गई कि कई वाहन फिटनेस और प्रदूषण मानकों पर खरे उतरते हैं, ऐसे में केवल उनकी उम्र के आधार पर उन्हें सड़क से हटाना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए आदेश दिया कि फिलहाल इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा और मामले की विस्तृत सुनवाई आगे की तारीख पर होगी। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वे मिलकर एक व्यावहारिक और वैज्ञानिक समाधान तैयार करें, ताकि प्रदूषण नियंत्रण और जनता की सुविधा—दोनों का संतुलन बना रहे। इस फैसले से उन वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है, जो वर्षों से अपने निजी और व्यावसायिक वाहनों का इस्तेमाल कर रहे थे और प्रतिबंध लागू होने की स्थिति में भारी आर्थिक नुकसान झेलने की आशंका से परेशान थे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला प्रदूषण और आजीविका दोनों मुद्दों को संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन आने वाले समय में इस पर ठोस नीतिगत समाधान की आवश्यकता बनी रहेगी।


