कोर्ट ने नाबालिग आरोपी के पिता और दादा को इस मामले में दी जमानत

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कोर्ट ने नाबालिग आरोपी के पिता और दादा को इस मामले में दी जमानत

पुणे की अदालत ने परिवार के ड्राइवर के अपहरण, गलत तरीके से बंधक बनाने के मामले में नाबालिग के पिता और दादा को जमानत दी है.

पुणे पोर्श केस में पुणे की अदालत ने नाबालिग के पिता और दादा को जमानत दे दी है. ये जमानत परिवार के ड्राइवर के अपहरण, गलत तरीके से बंधक बनाने के मामले में दी गई है. ऐसा आरोप है कि इन्होंने पीड़ित ड्राइवर को धमका कर यह जिम्मेदारी लेने के लिए कहा था कि दुर्घटना के वक्त वह गाड़ी ड्राइव कर रहा था.

पुलिस का कहना है कि 19 मई 2024 की सुबह शराब के नशे में कार चला रहे नाबालिग ने पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक बाइक को टक्कर मार दी थी, जिससे दो इंजीनियरों की मौत हो गई थी.

उधर, पुणे पुलिस पोर्श कार हादसे में कथित तौर पर शामिल 17 वर्षीय नाबालिग को रिहा करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की योजना बना रही है. इस संबंध में एक सीनियर अफसर ने सोमवार (1 जून) को जानकारी दी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 जून को निर्देश दिया था कि पोर्श कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल नाबालिग को तत्काल रिहा किया जाए, क्योंकि उसे निगरानी गृह भेजने का किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) का आदेश अवैध है और नाबालिग से संबंधित कानून का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए.

बता दें कि नाबालिग आरोपी को 19 मई को कार दुर्घटना के कुछ घंटों बाद ही जमानत मिल गई थी, लेकिन लोगों के विरोध प्रदर्शन के कारण तीन दिन बाद उसे महाराष्ट्र के पुणे शहर में निगरानी गृह में भेज दिया गया था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे रिहा कर दिया गया था और उसकी देखरेख का जिम्मा उसकी चाची को सौंप दिया था.

हाईकोर्ट ने यह आदेश नाबालिग की चाची की ओर से दायर याचिका पर पारित किया था, जिन्होंने दावा किया था कि नाबालिग लड़के को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया.

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