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Satyendra Jain Case: AAP नेता सत्येंद्र जैन समेत पांच आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, अंकित श्रीवास्तव को 2 दिन की रिमांड

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Satyendra Jain Case: AAP नेता सत्येंद्र जैन समेत पांच आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, अंकित श्रीवास्तव को 2 दिन की रिमांड

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन समेत भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं, मामले में आरोपी दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव को अदालत ने दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।

बुधवार को आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने मामले में आगे की जांच के लिए हिरासत की मांग की। सुनवाई के बाद अदालत ने सत्येंद्र जैन समेत पांच आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं, एसीबी के अनुरोध पर अंकित श्रीवास्तव को दो दिन की पुलिस रिमांड दी गई।

यह मामला दिल्ली जल बोर्ड की सीवर ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी के अनुसार, मामले में कुल छह आरोपी हैं और सभी को जांच की कार्रवाई के बाद अदालत के समक्ष पेश किया गया था।

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान एसीबी ने छह आरोपियों में से केवल अंकित श्रीवास्तव की पुलिस हिरासत की मांग की। अदालत ने जांच एजेंसी के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया, जबकि अन्य पांच आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

अदालत ने सत्येंद्र जैन समेत पांच आरोपियों की जमानत अर्जियों पर सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। जमानत याचिकाओं पर दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी। अब आरोपियों की ओर से अदालत में जमानत के लिए दलीलें पेश की जाएंगी।

सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वकील ने उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में प्राथमिकी 10 मई 2024 को दर्ज की गई थी, लेकिन जैन को काफी लंबे समय बाद पहली बार 5 अगस्त 2026 को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके बाद मंगलवार को उन्हें दोबारा फोन कर पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया।

जैन के वकील ने दावा किया कि गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त ठोस सामग्री मौजूद नहीं है। उन्होंने अदालत में गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल की ओर से जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। बचाव पक्ष ने जांच एजेंसी की कार्रवाई और गिरफ्तारी के आधार को लेकर कई सवाल उठाए।

मामले में आरोपी राय की ओर से पेश वकील ने भी गिरफ्तारी का विरोध किया। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि राय वर्तमान में मिजोरम सरकार में सचिव के पद पर तैनात हैं। वकील ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जांच एजेंसी की कार्रवाई पर सवाल उठाए।

अन्य आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने भी गिरफ्तारी के आधार का विरोध किया। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए और जांच एजेंसी की कार्रवाई को कानून के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप होना जरूरी है।

वहीं, एसीबी ने मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए आरोपी अंकित श्रीवास्तव की पुलिस हिरासत की मांग की। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले में आगे की पूछताछ और जांच के लिए उनकी हिरासत आवश्यक है। अदालत ने एसीबी की मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

अब इस मामले में अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 25 अगस्त को होगी, जब सत्येंद्र जैन समेत अन्य आरोपियों की जमानत अर्जियों पर सुनवाई की जाएगी। इस दौरान अदालत के सामने जांच एजेंसी और बचाव पक्ष दोनों अपनी-अपनी दलीलें रखेंगे।

मामला दिल्ली जल बोर्ड की एसटीपी परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया से जुड़ा होने के कारण राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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