23 साल पुराने मामले में संजय सिंह की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

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Sultanpur MP MLA Court issues arrest warrant against Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh ann 23 साल पुराने मामले में संजय सिंह की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

 

23 साल पुराने मामले में संजय सिंह की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

यूपी के सुल्तानपुर में तत्कालीन नगर कोतवाली के उपनिरीक्षक ने 23 साल पहले आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्य सभा सांसद संजय सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था.

यूपी के सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत 5 लोगों के खिलाफ सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. अब इस मामले में 20 अगस्त को सुनवाई होगी.

दरअसल ये मामला है नगर कोतवाली क्षेत्र के गभड़िया ओवर ब्रिज के पास का है, जहां 23 वर्ष पूर्व 19 जून 2001 को बिजली पानी सहित तमाम जनसमस्याओं को लेकर अनूप संडा, संजय सिंह सहित तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया था. आरोप है कि इन लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया था. इसी के बाद तत्कालीन नगर कोतवाली के उपनिरीक्षक ने इन सभी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था.

23 साल पुराने मामले में वारंट जारी 

मामला दीवानी स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था, जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित 6 लोगों को तीन माह की सजा और डेढ़ डेढ़ हजार जुर्माने का आदेश दिया था, जिसके बाद इन लोगों ने स्पेशल सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर 9 अगस्त को समर्पण का आदेश दिया था.

20 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

9 अगस्त को कोर्ट के पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर नहीं थे, लेकिन अब तक इन सब सभी लोगों ने समर्पण नहीं किया बल्कि मौका मांग रहे थे. आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्ती दिखाई और मौका देने से इंकार कर दिया. साथ ही इन सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है.

आप नेता संजय सिंह समेत पांच लोगों का मामला दीवानी स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था,जहां कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पांचों लोगों को दोषी पाया और जुर्माना लगा दिया. जिसके बाद इन लोगों ने स्पेशल कोर्ट में चुनौती थी. जिसे सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया और सरेंडर करने का आदेश दिया था. आज कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है. अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी.

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