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Rahul Gandhi FIR Case: दोहरी नागरिकता विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, जांच CBI को

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Rahul Gandhi FIR Case: दोहरी नागरिकता विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, जांच CBI को

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रायबरेली में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला कथित दोहरी नागरिकता, खासतौर पर ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा बताया जा रहा है।

यह याचिका बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास भारत के अलावा ब्रिटेन की नागरिकता भी हो सकती है। याचिकाकर्ता का कहना था कि यदि ऐसा है, तो भारतीय कानून के अनुसार वह सांसद बनने के पात्र नहीं हैं।

इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार की मांग पर जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने की अनुमति भी दी गई है।

भारतीय कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति के पास एक समय में केवल एक ही देश की नागरिकता हो सकती है। ऐसे में यदि किसी के पास दोहरी नागरिकता पाई जाती है, तो वह चुनाव लड़ने और सांसद बनने के योग्य नहीं माना जाता।

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गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद चुने गए थे। इसके बाद उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठाए गए और मामला अदालत तक पहुंचा।

याचिकाकर्ता का दावा है कि इस मामले से जुड़ी कुछ अहम फाइलें कोर्ट के सामने प्रस्तुत की गईं, जिनके आधार पर यह निर्णय लिया गया। हालांकि, अब इस पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

अब केंद्रीय जांच एजेंसी मामले की गहराई से जांच करेगी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या राहुल गांधी के पास वास्तव में दोहरी नागरिकता है या नहीं।

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