पैगंबर पर विवादित टिप्पणी मामले में बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने नूपुर पर दर्ज केस ट्रांसफर करने वाली याचिका को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा की वजह से उदयपुर की घटना हुई। आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आपने अपना बयान लेने में बहुत देरी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि क्या जरूरत थी आपको ये बयान देने की? सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सख्त टिप्पणियां कीं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नूपुर के बयानों से पूरे देश में माहौल बिगड़ा। ये महिला अकेले इस पूरे माहौल के लिए जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पार्टी का प्रवक्ता होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बयान दें। आपको बता दे की निलंबित नेता नूपुर शर्मा ने अपने विवादास्पद बयान को लेकर कई राज्यों में अपने खिलाफ दर्ज़ हुईं सभी एफआईआर की जांच को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अपना याचिका में कहा था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है।