
Om Prakash Chautala: फिर जेल जाएंगे ओम प्रकाश चौटाला, आय से ज्यादा संपत्ति केस में 4 साल की सजा, 50 लाख जुर्माना
आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को अदालत ने चार साल की सजा सुनाई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में चौटाला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है। इसके अलावा इंडियन नैशनल लोकदल के नेता की चार संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। चौटाला पर साल 1993 से 2006 के बीच आय के अलावा अज्ञात स्रोतों से करीब 6.09 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की अदालत ने 19 मई को चौटाला को दोषी करार दिया था।
चार्जशीट के मुताबिक चौटाला ने अचल संपत्ति जमा की थी
इसके बाद स्पेशल जज विकास ढुल ने सजा तय करने के लिए 26 मई की तारीख तय की थी। कल सजा पर बहस पूरी हो गई थी। अदालत ने इसके बाद सजा के लिए आज दोपहर दो बजे का वक्त तय किया था। ओम प्रकाश चौटाला पर आरोप है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अवैध तरीके से परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ भ्रष्टाचार किया। चार्जशीट के मुताबिक चौटाला ने अचल संपत्ति जमा की थी। 3 अप्रैल, 2006 को हरियाणा के पूर्व सीएम चौटाला पर केस दर्ज हुआ था। वहीं इस मामले की जांच के बाद चौटाला के खिलाफ 26 मार्च, 2010 को चार्जशीट दाखिल की गई थी।