तीन दिनों तक लगातार क्लास में नहीं आने पर…, कोटा कलेक्टर ने कोचिंग सेंटर को दिए ये निर्देश
जिले के कोचिंग संस्थानों में 15 जुलाई के बाद एडमिशन पर छात्रों को यूनिक आईडी दी जाएगी. एटेंडेंस पर नजर रखी जाएगी. 3 दिन लगातार क्लास बंक करने पर कारण पता किया जाएगा.
कोचिंग संस्थान एक मैकेनिज्म तैयार कर 15 जुलाई के बाद कोचिंग संस्थानों में एडमिशन के समय ही विद्यार्थियों को यूनिक आईडी देंगे जो अल्फा-न्यूमेरिक होगी. इस यूनिक आईडी से कोचिंग छात्र की एक विशेष पहचान रहेगी. जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने कहा कि कोचिंग क्लासेज में प्रतिदिन अटेंडेंस का सिस्टम बनाया जाए और किसी बच्चे के 3 दिन तक लगातार क्लास में नहीं आने पर संस्थान कारणों का पता लगाए.
कलेक्टर ने कहा कि किसी तरह की आशंका होने पर सूचना जिला प्रशासन और पुलिस को दे ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें. सुसाइड की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एक बार प्रशासन ने नई पहल की है.
समय-समय पर हॉस्टल एवं पीजी की करें विजिट
डॉ. गोस्वामी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के न्यू सभागार में कोचिंग संस्थानों, हॉस्टल एवं पीजी के प्रतिनिधियों, नोडल अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक ली. उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों की एक डेडीकेटेड टीम समय-समय पर हॉस्टल एवं पीजी की विजिट कर वहां रह रहे बच्चों से बात करें. कोचिंग संस्थान से टीचर के अलावा भी कोई व्यक्ति जाकर हॉस्टल में रह रहे बच्चों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में पता करें.
उन्होंने कहा कि घर से दूर रहकर पढ़ रहे विद्यार्थियों को अपनेपन का अहसास कराने के लिए पर्सनल टच भी जरूरी है. उन्होंने कोचिंग संस्थानों के टॉप मैनेजमेंट के लोगों का भी आव्हान किया कि वे कोचिंग छात्र से उस माहौल में जाकर जरूर मिलें जहां वह रहता है.
आचार संहिता बनाने के साथ होगी काउंसलिंग
जिला कलक्टर ने कोचिंग संस्थानों में हर माह की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए आचार संहिता बनाने के साथ ही अभिभावकों की काउंसलिंग कराई जाएगी.
विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को अन्य करियर ओरिएंटेड कोर्स की जानकारी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि नीट-जेईई क्लीयर नहीं होने पर निराश होने की बजाय विद्यार्थी पॉजिटिव रहें क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए डॉक्टर एवं इंजीनियर बनने के अलावा कई अन्य आप्शन भी हैं. उन्होंने जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों की अनुपालन नहीं करने वाले हॉस्टल, पीजी एवं मकान मालिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.
स्पोर्ट्स गतिविधियां कराने के निर्देश
जिला कलक्टर ने कहा कि लगातार अवहेलना करने वाले हॉस्टल, पीजी आदि को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी. जो संचालक सहयोग नहीं कर रहे हैं उनकी सूची बनाकर जिला प्रशासन को दी जाए. जिला कलक्टर ने कोचिंग संस्थानों में योग्य मनन-सलाहकारों की नियुक्ति, आमुखीकरण कार्यक्रम, विद्यार्थियों की नियमित काउंसलिंग, फ्री हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले, लाईफ मैनेजमेंट पर शिक्षण, हॉस्टलों में बायोमैट्रिक, गेटकीपर की व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश कोचिंग संस्थानों, हॉस्टल एवं पीजी को दिए.
उन्होंने कोचिंग क्लासेज के दौरान फैकल्टी द्वारा कुछ देर के लिए लाईफ लेसन शुरू करने, रिवर फ्रंट विजिट, सिगिंग प्रतियोगिता, स्पोर्ट्स गतिविधियां एवं अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए. उन्होंने कोचिंग संस्थानों एवं हॉस्टल में डेंगू से बचाव के लिए एंटी लार्वा एक्टिविटी चलाने के भी निर्देश दिए.