‘केस हमारे हाथ में होता तो फांसी की सजा होती’, आरजी कर केस में फैसले पर CM ममता नाराज

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CM ममता
'केस हमारे हाथ में होता तो फांसी की सजा होती', आरजी कर केस में फैसले पर CM ममता नाराज

RG Kar Case: आरजी कर रेप और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि वह कोर्ट के फैसले संतुष्ठ नहीं है. उन्होंने कहा, “हम सभी ने मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास दिया. मैं संतुष्ट नहीं हूं.”

सीएम ममता बनर्जी ने नाराजगी जताते हुए कहा था, “हम शुरू से ही फांसी की मांग करते आए हैं, लेकिन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई. अगर केस सीबीआई को नहीं सौंपा होता और हमारे हाथ में होता तो बहुत पहले ही फांसी की सजा हो गई होती. मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं.”

भाजपा भी नहीं है संतुष्ठ

यही नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, “हम चाहते थे कि मृत्युदंड हो. वो नहीं हुआ. पीड़ित परिवार रुपए नहीं चाहता. बंगाल के लोगों को नहीं लगता कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति शामिल था, जांच होनी चाहिए. कोर्ट को बोलना चाहिए था कि संजय ने जिन लोगों का नाम लिया उसकी जांच होनी चाहिए.”

कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन

वहीं कोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट, डॉक्टरों के संयुक्त मंच और अभय मार्च के प्रदर्शनकारियों की ओर से सियालदह कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है.

आरोपी संजय रॉय को मीली उम्रकैद की सजा

कोलकाता की सियालदाह की सेशन कोर्ट ने सोमवार (20 जनवरी, 2025) को मामले के आरोपी को आखिरकार सजा सुनाई. अदालत ने आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हालांकि, संजय रॉय का कहना है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया. अदालत में आरोपी ने अजीब तर्क देते हुए कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है. चूंकि वह रुद्राक्ष की माला पहनता है और अगर उसकी ओर से कोई गलत काम किया गया होता तो घटना के समय ही वह माला टूट जाती.

मुआवजा मिलने के बाद क्या बोला पीड़ित परिवार

आरजी कर केस में पीड़ित परिवार ने दोषी के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी. वहीं अदालत ने पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है, लेकिन मृतका महिला डॉक्टर के पिता का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन नहीं बल्कि न्याय चाहिए.

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