ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज, कोर्ट ने मामले को सुनने लायक माना

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ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद वाराणसी कोर्ट ने जगह को तुरंत सील करने के दिए आदेश
ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद वाराणसी कोर्ट ने जगह को तुरंत सील करने के दिए आदेश

ज्ञानवापी मस्जित विवाद मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने आज हिंदू पक्ष के हक में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि शृंगार गौरी की पूजा करने की मांग वाली हिंदू महिलाओं की अर्जी सुनवाई के लायक है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज कर दीं। इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है। अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा दिए गए 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। हालांकि अभी भी इस मामले में हाईकोर्ट और सु्प्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद पक्ष के अधिवक्‍ता विकल्‍पों पर विचार कर रहे हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, “अलर्ट जारी किया गया है। कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा। उपद्रवी और अराजक तत्वों से निपटने के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। सेक्टर स्कीम के तहत हमारी पुलिस और प्रशासन भ्रमण कर रहे हैं। आज मंडे है, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल गए हैं।” उन्होंने कहा, ”संवेदनशील इलाकों में फोर्स के साथ LIU को भी तैनात किया गया है। सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग हो रही है। जिला अदालत परिसर में खास चौकसी बरतते हुए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड तैनात किया गया।’ ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस की मेरिट पर आ रहे फैसले के मद्देनज़र पुलिस कचहरी परिसर की सुरक्षा को लेकर भी खासी सतर्क रही। वाराणसी के एएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि परिसर की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई। कचहरी परिसर में कोई अराजक गतिविधि न हो इसके लिए पूरी व्यवस्था रही। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 2000 से अधिक फोर्स यहां तैनात की गई।

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