बृजभूषण सिंह से महिला रिपोर्टर ने की बदसलूकी, स्वाति मालीवाल ने बताया गुंडा

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माइक तोड़ा, महिला रिपोर्टर से बृजभूषण सिंह ने की बदसलूकी, स्वाति मालीवाल ने बताया गुंडा

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवल ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस आदमी की जगह संसद में नहीं जेल में है.

यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी सांसद बृज भूषण शरण सिंह अब एक और वजह से चर्चाओं में आ गए हैं. उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में वह रिपोर्टर पर गुस्सा करते और उसका माइक तोड़ते भी दिख रहे हैं. इस घटना को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की भी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने बृज भूषण शरण सिंह को गुंडा बताया है.

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बृज भूषण शरण सिंह उस वक्त गुस्से में आ गए जब एक रिपोर्टर ने उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट और सांसद के तौर पर उनके इस्तीफे को लेकर सवाल पूछ लिया. इस सवाल पर वह बहुत ज्यादा भड़क गए.

किस सवाल पर भड़के बृज भूषण शरण सिंह?

रिपोर्ट में कहा गया कि एयरपोर्ट पर एक पत्रकार ने सवाल किया कि आपके खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दायर हो चुकी है और यौन उत्पीड़न का चार्ज लगाया है, तो ऐसी स्थिति में इस्तीफा देंगे. इस पर भूषण ने भड़कते हुए कहा, “मैं क्यों रिजाइन करूंगा? मुझसे इस्तीफे को लेकर सवाल क्यों कर रहे हो?” रिपोर्टर ने आगे जब उन पर लगे आरोपों को लेकर सवाल पूछा तो वह और ज्यादा भड़क गए और कहा, “चुप”. इसके बाद रिपोर्टर उनकी कार की तरफ गईं, तो बीजेपी सांसद ने कार का गेट इतनी जोर से बंद किया कि रिपोर्टर का माइक टूट गया.

घटना पर भड़कीं स्वाति मालीवल

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवल ने इस घटना की निंदा करते हुए बृज भूषण को गुंडा बताया है. उन्होंने कहा, “अगर वह कैमरे के सामने एक महिला के साथ इस तरह बर्ताव करने की हिम्मत रखते हैं तो वह कैमरे के पीछे महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे. इस आदमी की जगह संसद में नहीं जेल में है.”

कई महिला पहलवानों का आरोप है कि रेस्लिंग फडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) का अध्यक्ष रहते हुए बृज भूषण शरण सिंह ने उनका यौन उत्पीड़न किया था. इन आरोपों को लेकर दिल्ली में पहलवानों ने लंबे समय तक उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद बृज भूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई. अगर वह इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 6 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.

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