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Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली लक्ष्मी योजना से लाखों महिलाओं को मिलेगा आर्थिक संबल आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक पहल : संदीप कपूर

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Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली लक्ष्मी योजना से लाखों महिलाओं को मिलेगा आर्थिक संबल आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक पहल : संदीप कपूर

नई दिल्ली, ( रविंद्र कुमार ):दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में शुरू की गई दिल्ली लक्ष्मी योजना को राजधानी की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹2500 की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है, जिससे पात्र महिलाएं घर बैठे योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकें। इस संबंध में दिल्ली नगर निगम की डेम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना केवल आर्थिक सहायता देने वाली योजना नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आत्मसम्मान को सुदृढ़ करने का प्रभावी माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई के दौर में यह मासिक सहायता महिलाओं के दैनिक घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी। संदीप कपूर ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। योजना से राजधानी की लगभग 17 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बिना किसी बिचौलिये के सीधे उनके बैंक खाते में राशि प्राप्त होगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित होंगी।
उन्होंने पात्र महिलाओं से अपील की कि वे दिल्ली सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर समय रहते अपना ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य कराएं। आवेदन के दौरान मोबाइल नंबर एवं आधार आधारित सत्यापन पूरा करने के बाद सभी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी सावधानीपूर्वक भरें तथा मांगे गए दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद उसकी रसीद सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। संदीप कपूर ने बताया कि आवेदन के लिए आधार कार्ड, दिल्ली का मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो, हस्ताक्षर, सांसद अथवा विधायक की अनुशंसा पत्र, दिल्ली में दस वर्ष के निवास का प्रमाण तथा आयु संबंधी प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे। निवास प्रमाण के रूप में राशन कार्ड, बिजली का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा अन्य मान्य दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे, जबकि आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं की अंकतालिका, पैन कार्ड, आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र मान्य रहेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक रूप से अधिक सशक्त और आत्मविश्वासी बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संदीप कपूर ने कहा कि दिल्ली सरकार की यह पहल महिलाओं के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका लाभ पात्र महिलाओं तक पारदर्शी एवं सरल प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचाने के लिए सभी संबंधित विभाग सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।

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