दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी की ओर से दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को आज समन जारी किया। बता दे की केंद्रीय मंत्री ईरानी ने उनके और उनकी बेटी के खिलाफ कथित रूप से निराधार आरोप लगाने को लेकर दो करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग की है। हाईकोर्ट के जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने ईरानी और उनकी बेटी पर लगे आरोपों के संबंध में कांग्रेस नेताओं को सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और तस्वीरें हटाने का भी आदेश दिया है। वहीं, कांग्रेस नेता ने ट्वीट करते हुए लिखा- हम अदालत के सामने मामले से संबंधित तत्थ पेश करने के लिए तैयार हैं। स्मृति ईरानी की चुनौती को स्वीकार भी करेंगे। वहीं, कांग्रेस नेता ने ट्वीट करते हुए लिखा- हम अदालत के सामने मामले से संबंधित तत्थ पेश करने के लिए तैयार हैं। स्मृति ईरानी की चुनौती को स्वीकार भी करेंगे। दरअसल, कांग्रेस नेताओं-जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा ने स्मृति ईरानी की 18 वर्षीय बेटी जोइश ईरानी पर गोवा में अवैध रूप से बार चलाने का आरोप लगाया था। जिसके बाद से मामले ने सियासी रूप ले लिया। कांग्रेस नेताओं के आरोप लगाने के एक दिन बाद ही स्मृति ईरानी ने यह कदम उठाया था। अब दिल्ली होईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए समन भेज दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दाखिल सिविल मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम नरेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी कर अगली सुनवाई में जवाब के साथ हाजिर होने का कहा है। मानहानि का सिविल सूट होने की वजह से समन भी जारी किया गया है।