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Delhi High Court से मिली आसिफ मोहम्मद खान को जमानत, MCD चुनाव के दौरान इस वजह से दर्ज हुई थी FIR

3 मिनट पढ़ें

कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान को HC से मिली जमानत, MCD चुनाव के दौरान दर्ज हुई थी FIR

दिल्ली हाईकोर्ट ने आसिफ खान को 50 हज़ार के पर्सनल बांड पर जमानत दी. कोर्ट ने कहा कि उसे शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जा रही है. साथ आसिफ खान को रोज दो घंटे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में अपनी सेवाएं देनी होगी.

28 जनवरी को आसिफ खान को जमानत देने से किया इनकार

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान (Asif Mohammad Khan) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD चुनाव के दौरान कथित रूप से पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने के दो मामलों में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को अंतरिम जमानत दी है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 28 जनवरी को आसिफ खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था.

हाईकोर्ट ने आसिफ खान को 50 हज़ार के पर्सनल बांड पर जमानत दी. कोर्ट ने कहा कि उसे शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जा रही है. साथ आसिफ खान को रोज दो घंटे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में अपनी सेवाएं देनी होगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि वह भविष्य में इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं होगा. हाई कोर्ट ने आसिफ मोहम्मद खान को हर दूसरे दिन लोकल थाने में पेश होने का निर्देश दिया.

दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान आसिफ मोहम्मद खान शाहीन बाग इलाके में बेटी अरीबा खान के पक्ष में शाम को चुनाव प्रचार कर रहे थे. शाम को एक वक़्त के बाद चुनाव प्रचार नियम के खिलाफ होने से दिल्ली के एएसआई और अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें मना किया तो वे दिल्ली पुलिस के जवानों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने लगे और मौके पर पुलिसकर्मियों के साथ साथ में रहे लोगों ने हाथापाई भी की थी.

मोहम्मद खान को कोर्ट ने दी जमानत

आसिफ मोहम्मद खान पर पुलिस से दुर्व्यवहार के आरोप पहले भी लगे हैं. पिछले साल 25 नवंबर को शाहीन बाग में चुनाव प्रचार के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप उन पर लगा था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था. कई दिनों बाद आसिफ मोहम्मद खान को कोर्ट ने जमानत दी थी.

मोहम्मद आसिफ खान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने बुलंदशहर जिले में ही पढ़ाई की. इसके बाद वो दिल्ली के ओखला इलाके में आकर बस गए. आसिफ खान ने अपना पहला चुनाव 1997 में दिल्ली नगर निगम के ओखला वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा था. वो 2007 तक पार्षद रहे. 2008 में आसिफ मोहम्मद खान राष्ट्रीय जनता दल में चल गए और दिल्ली विधान सभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में वो हार गए.

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