पात्रा चॉल भूमि घोटाला में विशेष पीएमएलए अदालत ने शिवसेना नेता संजय राउत की न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर पांच सितंबर तक कर दी है। पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में राउत को एक अगस्त को हिरासत में लिया गया था। ईडी ने राउत के घर पर नौ घंटे तक छापेमारी की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि छापेमारी के दौरान 11.5 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई। शिवसेना सांसद की बेल का ईडी ने विरोध किया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर उन्हें बाहर निकलने का मौका मिला तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वह सबूतों को मिटा सकते हैं और फिर उनकी रिकवरी कर पाना आसान नहीं होगा। हालांकि, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और संजय राउत इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं। संजय राउत मुंबई की आर्थर रोड जेल में हैं और बाकी कैदियों की तरह उन्हें भी कैदी नंबर दिया गया है। बताया गया कि, शिवसेना नेता संजय राउत का कैदी नंबर 8959 है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, संजय राउत को दस बाई दस का एक अलग बैरक दिया गया है। इसमें शौचालय और स्नान गृह भी है। उन्हें बिस्तर और पंखा भी दिया गया है और बैरक के आसपास सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दे की मुंबई पश्चिमी उपगनर के गोरेगांव स्थित सिद्धार्थ नगर के पात्रा चॉल के 47 एकड़ जमीन पर 672 परिवारों के घरों के पुनर्विकास के लिए साल 2007 में सोसायटी द्वारा महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंड अथॉरिटी और गुरू कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच करार हुआ था। इस करार के तहत कंपनी को साढ़े तीन हजार से ज्यादा फ्लैट बनाकर म्हाडा को देने थे। उसके बाद बची हुई जमीन प्राइवेट डेवलपर्स को बेचनी थी। डीएचआईएल के राकेश वधावन, सारंग वधावन, प्रवीण राउत और गुरू आशीष इस कंपनी के निदेशक थे। आरोप है कि कंपनी ने म्हाडा को गुमराह कर पात्रा चॉल की एफएसआई 9 अलग-अलग बिल्डरों को बेच कर 901 करोड़ रुपये जमा किए। उसके बाद मिडोज नामक एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर फ्लैट बुकिंग के नाम पर 138 करोड़ रुपये वसूले गए। लेकिन 672 लोगों को उनका मकान नहीं दिया गया। इस तरह पात्रा चॉल घोटाले में 1039.79 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। उसके बाद 2018 में म्हाडा ने गुरू कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया।