Home Breaking News CM केजरीवाल के सरकारी बंगले में पेड़ काटने का मामला गरमाया,NGT ने...

CM केजरीवाल के सरकारी बंगले में पेड़ काटने का मामला गरमाया,NGT ने दिल्‍ली सरकार को जारी किया नोटिस

0
156

केजरीवाल के बंगले में पेड़ काटने का मामला गरमाया, NGT ने दिल्‍ली सरकार को जारी किया नोटिस

एनजीटी ने दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है. साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के निर्माण में पर्यावरणीय उल्लंघन पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के नए बंगले को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केजरीवाल के बंगले को लेकर पेड़ काटने के मामले में दिल्‍ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. एनजीटी ने मुख्‍यमंत्री आवास में पर्यावरण मानकों के उल्‍लंघन पर नाराजगी जताई है. साथ ही एनजीटी ने पर्यावरण कानून के उल्‍लंघन पर भी सवाल उठाए हैं.

जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान बेंच ने अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल के माध्यम से दायर दिल्ली के एक पर्यावरणविद् की याचिका पर दिल्ली सरकार और अन्य प्राधिकारों को नोटिस जारी किया है. साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास को लेकर पर्यावरणीय उल्लंघन पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

बंसल ने अपनी दलील में कहा कि दिल्‍ली सरकार के वन विभाग द्वारा जारी 2009 के आदेश के अनुसार, 10 से 20 से अधिक पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति मांगने वाले सभी आवेदनों पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी और फारेस्ट कंजर्वेटर को रिपोर्ट देनी चाहिए थी. हालांकि, वर्तमान मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जानबूझकर और गलत इरादे से सरकारी आदेश का उल्लंघन किया और पेड़ों को काट दिया.

280 की जगह लगाए सिर्फ 83 पेड़ 

बंसल ने कहा कि दिल्ली वन विभाग द्वारा जारी अनुमतियों के अनुसार, पीडब्ल्यूडी विभाग को ग्रीन बेल्ट, मेटकाफ हाउस, डीआरडीओ कॉम्प्लेक्स में 280 पेड़ों के पौधे लगाने का निर्देश दिया गया था. हालांकि, हाल ही में दिल्ली वन विभाग के वन अधिकारियों ने साइट निरीक्षण के माध्यम से पाया है कि 280 पेड़ों में से PWD ने केवल 83 ही पेड़ लगाए हैं. दिल्ली वन विभाग द्वारा अनिवार्य वृक्षारोपण की शर्त लगाने का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी के वन क्षेत्र की रक्षा करना था, लेकिन वन विभाग द्वारा जारी आदेश को दरकिनार कर PWD ने अनिवार्य वृक्षारोपण नहीं किया.

3 सप्‍ताह के भीतर मांगी स्‍टेटस रिपोर्ट 

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी की प्रधान बेंच ने दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है और 3 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने.का निर्देश दिया. इस मामले में अब एनजीटी 31 मई को सुनवाई करेगा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here