Abdullah Azam Jail: आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पासपोर्ट मामले में सात साल की सजा, अदालत ने 50 हजार जुर्माना भी लगाया

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Abdullah Azam Jail: आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पासपोर्ट मामले में सात साल की सजा, अदालत ने 50 हजार जुर्माना भी लगाया

रामपुर। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। पेशी के दौरान अब्दुल्ला आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर हुए। अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि अब्दुल्ला आजम द्वारा पहले से काटी गई जेल की अवधि इस सजा में शामिल मानी जाएगी।

यह अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि बदलवाने से जुड़े मामलों में तीसरी सजा है। इससे पहले, लगभग दो सप्ताह पहले दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा, दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में 2023 में दोनों को 7-7 साल की सजा हुई थी। फिलहाल दोनों रामपुर जेल में बंद हैं।

फर्जी पासपोर्ट मामले की शिकायत रामपुर के बीजेपी नेता और विधायक आकाश सक्सेना ने साल 2019 में दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने जाली दस्तावेजों के आधार पर दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए और उनका इस्तेमाल किया। इनमें से एक पासपोर्ट में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जो उनके शिक्षा रिकॉर्ड के अनुसार सही है, जबकि दूसरे पासपोर्ट में 1990 दर्ज किया गया था।

अदालत ने धोखाधड़ी (धारा 420), फर्जी दस्तावेज (धारा 467, 468) और पहचान पत्र में फर्जीवाड़ा (धारा 471) के तहत किए गए आरोपों को मान्यता देते हुए सजा सुनाई। इस फैसले से रामपुर में राजनीतिक गलियारों और मीडिया में चर्चा तेज हो गई है।

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