Delhi Diwali 2025: दिल्ली में दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति, BJP ने AAP पर साधा निशाना
दिल्ली में दिवाली के मौके पर ग्रीन पटाखों को लेकर सियासी गर्माहट बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत देते हुए ग्रीन पटाखों के उपयोग की सशर्त अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने पर्यावरणीय चिंताओं, त्योहारों की भावनाओं और पटाखा उद्योग से जुड़े लोगों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल NEERI प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे और वह भी निर्धारित समय और स्थानों पर।
इस फैसले के बाद दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर कड़ी टिप्पणी की। कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया था और सिर्फ सरकार बदलते ही दिवाली पर प्रतिबंध हट गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब दिल्लीवासियों को पूरी तरह से ग्रीन पटाखों वाली दिवाली मनाने का अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार भी ऐसा कर सकती थी, लेकिन पहली बार सरकार बदलते ही दिवाली पर प्रतिबंध हटा।
वहीं, दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों ने एक अच्छी सरकार चुनी और सरकार के प्रयास सफल हुए। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में पटाखे जलाते समय लोगों को डर लगता था क्योंकि केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा था। इस बार ग्रीन पटाखों के उपयोग से लोग सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से त्योहार मना पाएंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि दिवाली जैसे पवित्र पर्व पर लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने बताया कि पूर्ण प्रतिबंध से उत्सव की रौनक फीकी पड़ती है और पटाखा उद्योग और उससे जुड़े हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होती है। रेखा सरकार ने अदालत से आग्रह किया कि पर्यावरण संरक्षण और जनभावनाओं के बीच संतुलन बनाते हुए ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण के सभी उपायों का पालन करेगी और केवल NEERI प्रमाणित ग्रीन पटाखों के उपयोग को सुनिश्चित करेगी, ताकि त्योहार की खुशियां और स्वच्छ हवा दोनों सुरक्षित रहें।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन ग्रीन पटाखों का उपयोग सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं होगी, दिल्ली-एनसीआर के बाहर से कोई भी पटाखा नहीं लाया जाएगा, और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नकली ग्रीन पटाखे पाए जाने पर संबंधित दुकान या वितरक का लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श स्थिति, इसलिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। अदालत ने सरकारों और अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए कि केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों का उपयोग सुनिश्चित करें, ताकि दिवाली का उत्सव और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रह सकें। इस फैसले के बाद दिल्ली में दिवाली की तैयारियां जोरों पर हैं और लोग ग्रीन पटाखों के साथ सुरक्षित और पर्यावरण-सम्मत तरीके से त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं।


