भाजपा के नेता तजिंदर पाल बग्गा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से देर रात बड़ी राहत मिल गई। मोहाली कोर्ट की ओर से जारी किए गए गिरफ्तारी वॉरंट के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक किसी भी ऐक्शन पर रोक लगा दी है। इसका अर्थ हुआ कि अगली सुनवाई तक पंजाब पुलिस तजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली नहीं आ सकती है। बग्गा की गिरफ्तारी के खिलाफ आधी रात हाई कोर्ट की सुनवाई को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बयानबाजी भी हुई। आप नेता कपिल ने तंज कसते हए कहा कि पिछले कुछ सालों में सिर्फ दो ही बार रात को कोर्ट की सुनवाई हुई है। पहली आतंकी याकूब मेनन की फांसी के लिए और दूसरी तजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी रोकने के लिए।