हाफिज सईद का बेटा आतंकी घोषित, गृह मंत्रालय ने भारत के खिलाफ जिहाद फैलाने का लगाया आरोप
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाफिज सईद के बेटे- हाफिज तल्हा सईद को यूएपीए एक्ट, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। मंत्रालय ने इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि तल्हा लश्कर-ए-तयैबा के मौलवी विंग का प्रमुख बताया गया है। गौरतलब है कि तल्हा लश्कर का बड़ा आतंकी है। मंत्रालय ने कहा है कि वह भारत के हितों के खिलाफ पश्चिमी देशों और अफगानिस्तान में जिहाद फैलाने में शामिल रहा है।
भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद छेड़ने का आह्वान करने वाले बयान देता है
अधिसूचना के मुताबिक, 46 वर्षीय हाफिज तल्हा सईद भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों को निशाना बनाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा में कारिंदों की भर्ती करने, धन जुटाने और हमलों की साजिश रचने तथा उन्हें अंजाम देने के कृत्यों में सक्रिय रूप से शामिल है। इसमें कहा गया है कि वह पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के विभिन्न ठिकानों का भी नियमित रूप से दौरा करता है और भारत, इजराइल, अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद छेड़ने का आह्वान करने वाले बयान देता है।
हाफिज तल्हा सईद आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है
गृह मंत्रालय के मुताबिक, ‘‘केंद्र सरकार का मानना है कि हाफिज तल्हा सईद आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है और उसे गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए।’’गौरतलब है कि मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले का सरगना हाफिज सईद था। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे।