12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं…तो क्या 15 लाख की कमाई में सिर्फ 3 लाख पर देना होगा टैक्स, एक्सपर्ट से समझें

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12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं...तो क्या 15 लाख की कमाई में सिर्फ 3 लाख पर देना होगा टैक्स, एक्सपर्ट से समझें

New Tax Slab: इनकम टैक्स को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की है. अब अगर आप 12 लाख रुपये सालाना कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है. हालांकि, इस घोषणा के बाद अब, लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि क्या जिन लोगों की सैलरी 15 लाख रुपये होगी, वह सिर्फ 3 लाख पर ही टैक्स देंगे या पूरे 15 लाख पर. चलिए, आपको इस खबर में इससे जुड़ी पूरी जानकारी देते हैं.

नए टैक्स स्लैब में क्या है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान बताया कि नए टैक्स रिजीम के तहत 12.75 लाख रुपये सालाना कमाने वाले व्यक्ति को एक भी रुपये टैक्स देने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा, सैलरिड टैक्स पेयर को स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12 से 16 लाख रुपये के सालाना इनकम पर 15 फीसदी, 16 से 20 लाख रुपये के सालाना इनकम पर 20 फीसदी. 20 से 24 लाख के सालाना आय पर 25 फीसदी और 24 लाख रुपये से ज्यादा के इनकम पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा.

15 लाख रुपये वाले को क्या सिर्फ 3 लाख पर टैक्स देना होगा?

अगर आपकी सालाना आय 15 लाख रुपये है और आपके भी मन में ये सवाल है तो आपको बता दें, आपको सिर्फ 3 लाख पर नहीं बल्कि पूरे 15 लाख पर 15 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. दरअसल, नए टैक्स स्लैब के अनुसार, अगर आपकी सालाना आय 12.75 लाख रुपये से एक भी रुपया ज्यादा हुई तो आपको 15 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.

किसे कितना होगा फायदा

आपको बता दें, 15 लाख सालाना कमाने वालों को पहले 1.30 लाख रुपया टैक्स देना होता था, लेकिन, नये स्लैब के बाद उन्हें सिर्फ 97,500 रुपया चुकाना होगा. यानी अब उन्हें 32,500 रुपये का सीधे-सीधे फायदा होने वाला है. वहीं, 17 लाख कमाने वालों को अभी तक एक लाख 84 हजार टैक्स देना होता था, लेकिन, नये स्लैब के बाद अब उन्हें 1.30 लाख टैक्स देना होगा, यानि उन्हें सीधे-सीधे 54,600 रुपये का फायदा होगा. जबकि, 22 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को नए स्लैब के बाद 2,40,500 रुपये का टैक्स देना होगा. यानी सीधे-सीधे 1,00,100 रुपये का फायदा होगा. जबकि, 25 लाख रुपये सालाना कमानो वालों को अभी तक 4 लाख 34 हजार 200 रुपये टैक्स देना होता था. लेकिन, नए स्लैब के बाद उन्हें सिर्फ 3 लाख 19 हजार 800 रुपये ही टैक्स देना होगा. यानी सीधे-सीधे एक लाख 17 हजार 400 रुपये का फायदा होगा.

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