हाईकोर्ट का आदेश, ज्ञानवापी की तरह मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी होगा सर्वे

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मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का भी होगा वीडियोग्राफी सर्वे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। ये आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत मामले में 4 महीने में सुनवाई पूरी करें। निचली अदालत में मस्जिद के सर्वे कराने को लेकर अर्जी दाखिल की गई है। जिस पर सुनवाई चल रही है। मंदिर पक्ष की ओर से इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक अर्जी दाखिल की गई थी। जिसमें, मांग की गई थी कि निचली अदालत में दाखिल अर्जी का निस्तारण जल्दी कर दिया जाए। कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड और मंदिर पक्ष की ओर से सुनवाई पूरी करने के बाद निचली अदालत को यह निर्देश दिया। साथ ही एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और दो अधिवक्ता को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस सर्वे कमीशन में वादी और प्रतिवादी के साथ सक्षम अधिकारी के शमिल होने का आदेश बेंच ने दिया है। आपको बता दें कि मामले में मनीष यादव ने विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल अर्जी दाखिल की थी। एक साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद अभी तक इस अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। इस मामले में सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो इसकी मांग को लेकर मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी।

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