Shimla Gudiya Rape Murder Case: शिमला के चर्चित गुड़िया रेप-मर्डर केस में हिमाचल के पूर्व IG समेत 8 पुलिस कर्मियों को उम्रकैद

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Shimla Gudiya Rape Murder Case: शिमला के चर्चित गुड़िया रेप-मर्डर केस में हिमाचल के पूर्व IG समेत 8 पुलिस कर्मियों को उम्रकैद

2017 में शिमला के कोटखाई में हुए गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले से जुड़े आरोपी सूरज की लॉकअप में हत्या के लिए सभी दोषियों को सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों में आईजी आईपीएस जहूर हैदर जैदी, डीएसपी मनोज जोशी सहित आठ पुलिस कर्मी शामिल हैं।

कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर दोषियों को आईपीसी की कई धाराओं के तहत सजा सुनाई। इनमें धारा 120-बी, 302, 330, 348, 195, 196, 218, और 201 शामिल हैं। दोषियों को अलग-अलग धाराओं के तहत उम्रकैद, जुर्माना और अन्य सजाएं दी गई हैं।

आईपीएस जैदी और अन्य पुलिसकर्मियों को 18 जनवरी को दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार कर बुड़ैल जेल भेजा गया था। प्रत्येक दोषी पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले ने हिमाचल प्रदेश में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए थे।

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