Delhi News: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने शनिवार (1 मार्च) को कई बड़े फैसले लिए. इनमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया. दरअसल, शहरी विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली नगर निगम (MCD) और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में निर्माण कार्यों को नियंत्रित किया जाता है. पुलिस से भवन निर्माण की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है.
दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (DMC Act, 1957) के तहत, सेक्शन 312 और 313 में लेआउट प्लान को अंतिम रूप देने, सेक्शन 336 में बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने और सेक्शन 346 में ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने का प्रावधान है. इनमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि भवन निर्माण के लिए पुलिस की अनुमति आवश्यक है.
हालांकि, DMC अधिनियम के तहत कुछ धाराएं पुलिस को नगर निगम को अपराधों की जानकारी देने और जांच में सहयोग करने के लिए अधिकृत करती हैं. इनमें सेक्शन 474, 475 और 466A प्रमुख हैं, जिनके तहत पुलिस को MCD को सूचना देने और अनियमित निर्माणों की जांच में सहायता करने की जिम्मेदारी दी गई है.