एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है. पंचायत चुनाव पर ओबीसी के लिए रिजर्व जिला पंचायत सदस्य, जनपद, सरपंच और पंच के पदों के निर्वाचन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये फैसला लिया गया. इससे पहले पंचायत विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने वाली आरक्षण प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया.
इधर, पंचायती राज आयुक्त का कहना है कि प्रदेश की सभी 52 जिला पंचायत अध्यक्षों के पद की आरक्षण प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है. दरअसल 18 दिसंबर यानी आज आरक्षण प्रक्रिया होने वाली थी. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को कानून के दायरे में रहकर चुनाव करवाने के आदेश दिए थे.
साथ ही OBC के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में बदलने की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए. जबकि MP में पंचायत चुनाव में 13 प्रतिशत सीटें पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए रिजर्व की गई हैं. अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया करनी होगी.