Delhi Laxmi Yojana: दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल लॉन्च, पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता मिलेगी
नई दिल्ली, 1 अगस्त : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को बहुप्रतीक्षित दिल्ली लक्ष्मी योजना के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ कर दिया। इसके साथ ही योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब पात्र महिलाएं https://dly.delhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। हालांकि, इस राशि में से ₹1,500 तीन वर्ष के लॉक-इन पीरियड वाली फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में जमा किए जाएंगे, जबकि ₹1,000 सीधे लाभार्थी के उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे।
पोर्टल लॉन्च के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए दिल्ली सरकार ने ₹5,100 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल शुरू होते ही बड़ी संख्या में महिलाओं ने आवेदन करना शुरू कर दिया है और शुरुआती कुछ घंटों में ही लगभग 500 महिलाओं ने सफलतापूर्वक अपना पंजीकरण पूरा कर लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के सम्मान, आत्मविश्वास और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने का माध्यम भी बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है ताकि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें।
रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर भी दिल्ली की महिलाओं को बधाई देते हुए लिखा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना का पंजीकरण पोर्टल शुरू हो चुका है और सभी पात्र महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन दिल्ली की लाखों महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तिकरण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान किया गया यह वादा केवल घोषणा नहीं, बल्कि महिलाओं के बेहतर भविष्य का संकल्प था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है।
दिल्ली कैबिनेट ने हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना को मंजूरी दी थी। यह योजना वर्ष 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल थी। योजना लागू होने के बाद पात्र महिलाओं को हर महीने नियमित आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।
योजना के तहत आवेदन करने के लिए महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा लाभार्थी दिल्ली की पात्र निवासी होनी चाहिए और निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा।
सरकार ने कुछ श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना से बाहर रखा है। जो महिलाएं पहले से किसी अन्य सरकारी आर्थिक सहायता योजना या पेंशन का लाभ ले रही हैं, आयकर दाता हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। इसके अलावा जिन महिलाओं के तीन से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनके परिवार की वार्षिक बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक है, जिनके परिवार के पास चार पहिया वाहन है, या जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है अथवा परिवार के किसी सदस्य पर आपराधिक मामला दर्ज है, वे भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी।
दिल्ली सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग देना है। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से राजधानी की लाखों महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा।



