दिल्ली की अदालत ने नाबालिग को सुनाई उम्रकैद की सजा, 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हुई थी हत्या

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Life imprisonment to 5 including lekhpal father in gangrape case of minor  daughter - नाबालिग बेटी से गैंगरेप मामले में लेखपाल पिता समेत पांच को  उम्रकैद, एक-एक लाख का जुर्माना भी लगा, जानिए पूरा मामला, उत्तर प्रदेश न्यूज

 

दिल्ली की अदालत ने नाबालिग को सुनाई उम्रकैद की सजा, 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हुई थी हत्या

एडिशनल सेशन जज (POCSO) अमित सहरावत की अदालत ने 3 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि लड़के ने पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर पत्थरों से वार करके बेरहमी से उसकी हत्या कर दी.

दिल्ली की अदालत ने एक रेयर केस में 5 साल की बच्ची से रेप और हत्या के जुर्म में नाबालिग को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साल 2017 का ये मामला है, जिसमें एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की गई थी.

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कहा था कि लड़का, तब सिर्फ 16 साल से अधिक का था. वर्षों पुराने मामले पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए और मामले को POCSO अदालत में भेजा जाना चाहिए.

रपोर्ट के मुताबिक एडिशनल सेशन जज (POCSO) अमित सहरावत की अदालत ने 3 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि लड़के ने पहले एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसके सिर पर पत्थरों से वार करके उसकी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी.

जज ने कहा, “ऐसे जघन्य अपराधों का कारण सीसीएल द्वारा की गई क्रूरता और उसके आपराधिक मनोविज्ञान को स्पष्ट करता है जो अपराध के समय मौजूद था.” अदालत ने लड़के से उसके निजी जीवन और संभावनाओं के बारे में बातचीत करने के बाद पाया कि उसका रवैया नकारात्मक है. अदालत ने कहा, “उसे अपने कुकर्मों के लिए कोई पछतावा नहीं था.”

कोर्ट ने आगे कहा, ”सीसीएल अभी भी अपराध में शामिल है और उसे कोई पछतावा नहीं है, यह दर्शाता है कि कोई सुधार नहीं हुआ है. अन्य अपराधों में शामिल है और और यह अवलोकन सीसीएल के आपराधिक रिकॉर्ड से पुष्ट होता है”.

आरोपी के खिलाफ 2023 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में यूपी उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 60 (गैरकानूनी आयात, निर्यात, परिवहन निर्माण, कब्ज़ा, बिक्री, आदि) के तहत अपराध के लिए एक और बड़ा मामला दर्ज है, जो कि अज्ञात रहा. नाबालिग को फरवरी 2017 में दुष्कर्म के आरोप में पकड़ लिया गया और संस्थागत देखभाल में भेज दिया गया, जहां वह अप्रैल 2020 तक रहा.

सजा की घोषणा होने तक उसे रिहा कर दिया गया. इस साल अप्रैल में, अदालत ने उसे रेप और हत्या के लिए दोषी ठहराया और साथ ही यौन उत्पीड़न के लिए POCSO की धारा 6 के तहत भी दोषी ठहराया. अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक विनीत दहिया उपस्थित हुए. दोषी, जो अब लगभग 24 वर्ष का है. इसने चौथी कक्षा तक पढ़ाई की है.

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