बैंक से अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे कस्टमर, आखिर RBI ने क्यों लगाया न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर बैन?

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न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक
बैंक से अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे कस्टमर, आखिर RBI ने क्यों लगाया न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर बैन?

RBI Ban on New India Co-operative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही आज 14 फरवरी, 2025 को बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई. बता दें कि रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं को देखते हुए इस पर बैंकिंग कारोबार से जुड़े कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए. इसके चलते बैंक अब न तो अपने ग्राहकों को लोन दे पाएगा और न ही डिपॉजिटर्स बैंक से अपना पैसा निकाल सकेंगे.

ग्राहकों को है अपनी जमा राशि की फिक्र

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक की कस्टमर सीमा वाघमारे ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, ”हमने कल (13 फरवरी) ही पैसे जमा किए थे, लेकिन बैंक ने हमसे कुछ कहा ही नहीं. बैंक को हमें बताना चाहिए था कि ऐसा होने वाला है. अभी कह रहे हैं कि तीन महीने के भीतर जमा किया हुआ पैसा मिल जाएगा. हमें ईएमआई भरना है, पता नहीं कैसे सब होगा.”

आपका पैसा सुरक्षित है: बैंक

कार्यवाहक सीईओ की तरफ से बैंक के बाहर चिपकाए गए नोटिस में कहा गया, ”आरबीआई द्वारा बैंक पर लगाया गया जुर्माना जमाकर्ताओं के हित में है. हमारे पास आपकी 5 लाख रुपये तक की जमा राशि DICGC ऑफ इंडिया के पास बीमित है और सुरक्षित है. लगभग 90 दिनों के भीतर इन्हें लौटाए जाने की उम्मीद है. तब तक आपसे धैर्य रखने का अनुरोध है.”

इस नोटिस में आगे कहा गया, ”न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पिछले दो वित्तीय वर्षों में घाटे से जूझ रहा है. बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में 23 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023 में 31 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है.”

 

6 महीने के लिए आरबीआई ने लगाया बैन

बता दें कि आरबीआई ने बैंक पर यह प्रतिबंध फिलहाल छह महीने के लिए लगाया है. इस बीच कोशिश की जाएगी कि बैंक के हालात सुधरे और फिर आरबीआई की तरफ से रिव्यू किया जाएगा. रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा, 13 फरवरी, 2025 को कारोबार बंद होने के बाद से बैंक उनकी इजाजत के न को कोई लोन या एडवांस रकम देगा या उसका रिन्यूएल करेगा. साथ ही बैंक को न तो निवेश की इजाजत होगी और न ही डिपॉजिट स्वीकार करने सहित कोई भी देनदारी नहीं लेगा.

आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंक में हाल ही में हुए घटनाक्रमों से सुपरवाइजरी चिंताओं और बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. इसके अलावा, पात्रता रखने वाले डिपॉजिटर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन  (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation ) से 5 लाख रुपये तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट पाने के हकदार होंगे.

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