हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोक दल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के लिए अब नई मुश्किल खड़ी हो गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चौटाला को दोषी करार दिया गया है। अदालत में 26 मई को इस मामले में सजा पर बहस होगी। मिली जानकारी के अनुसार, आज हुई इस सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश चौटाला कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे। आपको बता दे की इससे पहले 19 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में CBI ने 26 मार्च, 2010 को चौटाला के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था और उन्हें 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से काफी अधिक 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि, चौटाला परिवार इन आरोपों को हमेशा से ही राजनीति से प्रेरित बताता रहा है। बता दें कि, साल 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था। इन संपत्तियों में ओम प्रकाश चौटाला के फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल थे। जब्त की गईं संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में स्थित हैं। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज FIR को लेकर हुई थी।