रणबीर कपूर की Animal का OTT पर इंतजार कर रहे फैंस को बड़ा झटका, मुसीबत में फिल्ममेकर

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रणबीर कपूर की Animal का OTT पर इंतजार कर रहे फैंस को बड़ा झटका, मुसीबत में फिल्ममेकर

रणबीर कपूर की सुपरहिट फिल्म एनिमल के फिल्ममेकर नई मुसीबत में फंस गए हैं. फिल्म जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, लेकिन मामला कोर्ट पहुंचने से इसकी रिलीज पर ग्रहण लग गया है.

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रणबीर कपूर के लिए साल 2023 बहुत शानदार रहा. उनकी फिल्म ‘एनिमल’ ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए. इस फिल्म का क्रेज ऐसा है कि फैन्स अब इसके ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह फिल्म अब नई मुसीबत में फंस गई है. दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर ‘एनिमल’ की डिजिटल स्ट्रीमिंग यानी ओटीटी पर रिलीज और टीवी पर प्रसारण किए जाने पर रोक लगाने की मांग की है.

दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका फिल्म के सह-निर्माता ‘सिने 1 स्टूडियोज’ ने दायर की है. इस याचिका पर अब हाई कोर्ट ने फिल्म के सह-निर्माता ‘सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘क्लवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड’ (पूर्व नाम सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स लिमिटेड) को नोटिस जारी किया है. संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब इसे 26 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाना है.

सिने 1 स्टूडियोज ने क्या दावा किया है?

जस्टिस संजीव नरुला ने कहा कि तीनों प्रतिवादियों को वादी की ओर से पेश किए दस्तावेजों को स्वीकार या अस्वीकार करने के हलफनामे भी दाखिल करने होंगे, जिसके बगैर उनके लिखित बयान रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे. सिने 1 स्टूडियोज ने समझौते के उल्लंघन का दावा किया और कहा कि उसे एक रुपया तक नहीं दिया गया है. जबकि सुपर कैसेट्स ने दलील दी कि वादी को 2.6 करोड़ रुपये दिए गए, जिसका अदालत में खुलासा नहीं किया गया. बहरहाल सिने 1 के वकील ने कहा कि इस संबंध में पेश किया गया दस्तावेज कथित तौर पर ‘‘प्रथम दृष्टया नकली और जाली’’ है.

‘सिने 1 स्टूडियोज ने फिल्म में कोई पैसा नहीं लगाया’

हाई कोर्ट ने मामले में दलीलें पूरी करने के लिए 15 मार्च की तारीख तय की और स्पष्ट किया कि अगर कोई भी पक्ष अनुचित रूप से दस्तावेजों को अस्वीकार करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. वादी ने कहा कि दोनों प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म निर्माण के लिए एक समझौता किया था. ‘सिने 1’ ने दावा किया कि समझौते के तहत उसके पास मुनाफे में 35 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी और फिल्म में 35 प्रतिशत की बौद्धिक संपदा का अधिकार था. वहीं, सुपर कैसेट्स की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अमित सिब्बल ने कहा कि वादी ने फिल्म में कोई पैसा नहीं लगाया और सभी खर्च उनके मुवक्किल ने उठाए हैं.

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